खैरागढ़। थाना छुईखदान पुलिस द्वारा पशु तस्करी के विरुद्ध लगातार सख्त रुख अपनाते हुए 09 अक्टूबर 2025 को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।
पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम लंझीयाटोला के कुछ लोग गौवंशीय पशुओं को बिना चारा-पानी और अमानवीय तरीके से कत्लखाने ले जा रहे हैं। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम गठित कर ग्राम बाबुनवागांव के बैगिन बांध के पास घेराबंदी कर मवेशी को पकड़ा गया।
पुलिस ने बताया कि 04 नग गायें-लाल रंग की, उम्र 3 से 4 वर्ष 05 नग बछिया-सभी लाल रंग की, उम्र 1 से 1.5 वर्ष 01 नग बछड़ा-लाल रंग का, उम्र लगभग 1.5 वर्ष कुल मवेशी 10 नग जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 23,000 रूपये आरोपियों से पशु परिवहन के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। थाना छुईखदान में अपराध दर्ज कर निम्न धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 10 पशु क्रूरता निवारण अधिनियमए 1960 की धारा 11 के तहत पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया पशु तस्कर का नाम इस प्रकार है।
प्रेमदास पिता भागेला महिलांगे, उम्र 27 वर्ष, निवासी लंझीयाटोला, थाना-छुईखदान, नंदकुमार पिता राधेलाल सोनके, उम्र 34 वर्ष, निवासी-लंझीयाटोला, थाना-छुईखदान को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

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