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    छत्तीसगढ़

    सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने और पिलाने वालों पर एक्शन, 8 आरोपी गिरफ्तार

    centralnewsofindiaBy centralnewsofindiaSeptember 21, 2025No Comments2 Mins Read
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    राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब बिक्री, सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन और उपद्रव करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान छेड़ रखा है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में चिखली पुलिस ने बीते दो दिनों में कार्रवाई करते हुए कुल 8 आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट और बीएनएसएस की धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया।
    20 और 21 सितंबर को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के आरोप में पकड़े गए आरोपियों में सबजीत सिंह (धर्मापुर), गोपाल साहू, तामेश्वर ठाकुर, गौतम सिन्हा (तीनों तिलई, चिखली), उपेन्द्र देवांगन (बजरंगपुर नवागांव), गुड्डा अंसारी (न्यू बस स्टैंड, राजनांदगांव) इन सभी के विरुद्ध धारा 36 (च) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
    वहीं कमल यादव (गठुला, चिखली) ने सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से शराब पिलाई, जिसके चलते उसके खिलाफ धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।
    देवा दास भीमरे (बरगाही, सुकुलदैहान) के पास से पुलिस ने 17 पौवा बॉम्बे गोवा व्हिस्की (कुल 3.060 लीटर) मूल्य 2040 रूपये, बिक्री की नकद रकम 150 मुलजिमा कुल 2190 रूपये की सामग्री जब्त की। उस पर धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया। साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई।
    तरुण कांछी (गौरीनगर, वार्ड क्रमांक 14) के खिलाफ धारा 170/126, 135 (3) बीएनएसएस के तहत केस दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी पर सार्वजनिक स्थल पर उपद्रव फैलाने का आरोप है।
    पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों, शराबखोरी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। खासकर सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
    इस पूरे अभियान में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, सउनि शत्रुघ्न टंडन, महिला प्रधान आरक्षक ज्योति साहू, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, आरक्षक मनोज जैन, मिर्जा असलम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी और चिखली पुलिस स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

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