राजनांदगांव। ग्राम मारगांव में हुई हत्या का मुख्य आरोपी महेश सिन्हा (48) पिता बिलास राम सिन्हा को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पुराने विवाद और मीटिंग में दंडित किए जाने की रंजिश में मृतक अंगेश्वर साहू पर धारदार हथियार से हमला किया था। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 355/2025, धारा 103 (1) बीएनएस के तहत कार्यवाही की गई।
सूत्रों के अनुसार, 10 नवंबर 2025 को ग्राम मारगांव के राधे सतनामी के कुएं में शव तैरता हुआ मिला। मृतक के सिर में चोट के निशान देखकर पुलिस को प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने के बाद थाना डोंगरगांव की टीम मौके पर पहुंची और मृतक का मर्ग पंचनामा किया।
विवेचना में आरोपी महेश सिन्हा को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। आरोपी ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि नवरात्रि के समय उसने लक्ष्मी माता की पादुका बनाकर गांव वालों को भ्रमित किया था। इस पर मृतक अंगेश्वर साहू के कारण उसे गांव में आर्थिक दंड दिया गया था। इसी रंजिश व पुरानी रंजिस के चलते 9 नवंबर 2025 को आरोपी ने धारदार हथियार से मृतक की हत्या कर दी।
पुलिस ने बताया कि निरीक्षक कृष्णा पाटले, उप निरीक्षक लाभाराम धु्रव, सउनि देवकुमार रावटे, सउनि अनिल यादव, प्रधान आरक्षक बृजमोहन यादव, आशाराम धु्रव और भगत सिदार ने इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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